5925 GI/2016
No. 465]
NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 26, 2016/ PAUSA 5, 1938
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 92 और sub-धारा (2) की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, भारत ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम, 2011 को बनाया है।
इन नियमों में से नियम 3 में "लाइसेंस" के लिए निर्दिष्ट प्रावधान हैं और नियम 4 में "पंजीकरण" के लिए निर्दिष्ट प्रावधान हैं।
नियम 5 में "लाइसेंस और पंजीकरण के लिए आवेदन" के लिए निर्दिष्ट प्रावधान हैं और नियम 6 में "लाइसेंस और पंजीकरण के लिए शुल्क" के लिए निर्दिष्ट प्रावधान हैं।
नियम 7 में "लाइसेंस और पंजीकरण की अवधि" के लिए निर्दिष्ट प्रावधान हैं और नियम 8 में "लाइसेंस और पंजीकरण का निरस्तीकरण" के लिए निर्दिष्ट प्रावधान हैं।
नियम 9 में "लाइसेंस और पंजीकरण के लिए अपील" के लिए निर्दिष्ट प्रावधान हैं और नियम 10 में "लाइसेंस और पंजीकरण के लिए राज्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी" के लिए निर्दिष्ट प्रावधान हैं।
नियम 11 में "लाइसेंस और पंजीकरण के लिए जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी" के लिए निर्दिष्ट प्रावधान हैं और नियम 12 में "लाइसेंस और पंजीकरण के लिए उप-जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी" के लिए निर्दिष्ट प्रावधान हैं।
इन नियमों में से नियम 13 में "लाइसेंस और पंजीकरण के लिए अन्य प्रावधान" के लिए निर्दिष्ट प्रावधान हैं।
इन नियमों को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक (लाइसेंस और पंजीकरण) विनियम, 2018 कहा जाएगा और यह 1 जनवरी, 2018 से प्रभावी होगा।
इन नियमों में कुछ परिभाषाएं दी गई हैं और कुछ शब्दों और वाक्यांशों के अर्थ भी दिए गए हैं।
इन नियमों में से नियम 2 में "लाइसेंस" के लिए निर्दिष्ट प्रावधान हैं और नियम 3 में "पंजीकरण" के लिए निर्दिष्ट प्रावधान हैं।
इन नियमों में से नियम 4 में "लाइसेंस और पंजीकरण के लिए आवेदन" के लिए निर्दिष्ट प्रावधान हैं और नियम 5 में "लाइसेंस और पंजीकरण के लिए शुल्क" के लिए निर्दिष्ट प्रावधान हैं।
इन नियमों में से नियम 6 में "लाइसेंस और पंजीकरण की अवधि" के लिए निर्दिष्ट प्रावधान हैं और नियम 7 में "लाइसेंस और पंजीकरण का निरस्तीकरण" के लिए निर्दिष्ट प्रावधान हैं।
इन नियमों में से नियम 8 में "लाइसेंस और पंजीकरण के लिए अपील" के लिए निर्दिष्ट प्रावधान हैं और नियम 9 में "लाइसेंस और पंजीकरण के लिए राज्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी" के लिए निर्दिष्ट प्रावधान हैं।
इन नियमों में से नियम 10 में "लाइसेंस और पंजीकरण के लिए जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी" के लिए निर्दिष्ट प्रावधान हैं और नियम 11 में "लाइसेंस और पंजीकरण के लिए उप-जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी" के लिए निर्दिष्ट प्रावधान हैं।
इन नियमों में से नियम 12 में "लाइसेंस और पंजीकरण के लिए अन्य प्रावधान" के लिए निर्दिष्ट प्रावधान हैं।
इन नियमों को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक (लाइसेंस और पंजीकरण) विनियम, 2018 कहा जाएगा और यह 1 जनवरी, 2018 से प्रभावी होगा।
इन नियमों में कुछ परिभाषाएं दी गई हैं और कुछ शब्दों और वाक्यांशों के अर्थ भी दिए गए हैं।
इन नियमों में से नियम 13 में "लाइसेंस और पंजीकरण के लिए अन्य प्रावधान" के लिए निर्दिष्ट प्रावधान हैं।
इन नियमों को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक (लाइसेंस और पंजीकरण) विनियम, 2018 कहा जाएगा और यह 1 जनवरी, 2018 से प्रभावी होगा।
इन नियमों में कुछ परिभाषाएं दी गई हैं और कुछ शब्दों और वाक्यांशों के अर्थ भी दिए गए हैं।
इन नियमों में से नियम 14 में "लाइसेंस और पंजीकरण के लिए अन्य प्रावधान" के लिए निर्दिष्ट प्रावधान हैं।
इन नियमों को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक (लाइसेंस और पंजीकरण) विनियम, 2018 कहा जाएगा और यह 1 जनवरी, 2018 से प्रभावी होगा।
इन नियमों में कुछ परिभाषाएं दी गई हैं और कुछ शब्दों और वाक्यांशों के अर्थ भी दिए गए हैं।
इन नियमों में से नियम 15 में "लाइसेंस और पंजीकरण के लिए अन्य प्रावधान" के लिए निर्दिष्ट प्रावधान हैं।
इन नियमों को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक (लाइसेंस और पंजीकरण) विनियम, 2018 कहा जाएगा और यह 1 जनवरी, 2018 से प्रभावी होगा।
इन नियमों में कुछ परिभाषाएं दी गई हैं और कुछ शब्दों और वाक्यांशों के अर्थ भी दिए गए हैं।
इन नियमों में से नियम 16 में "लाइसेंस और पंजीकरण के लिए अन्य प्रावधान" के लिए निर्दिष्ट प्रावधान हैं।
इन नियमों को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक (लाइसेंस और पंजीकरण) विनियम, 2018 कहा जाएगा और यह 1 जनवरी, 2018 से प्रभावी होगा।
इन नियमों में कुछ परिभाषाएं दी गई हैं और कुछ शब्दों और वाक्यांशों के अर्थ भी दिए गए हैं।
इन नियमों में से नियम 17 में "लाइसेंस और पंजीकरण के लिए अन्य प्रावधान" के लिए निर्दिष्ट प्रावधान हैं।
इन नियमों को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक (लाइसेंस और पंजीकरण) विनियम, 2018 कहा जाएग